कथित शराब घोटाले में करीब एक साल से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदियो की एक अपील कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सप्ताह में एक दिन बीमार पत्नी से मुलाकात की अनुमति दी है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि कस्टडी पैरोल में वह पत्नी से मिल सकेंगे। बैठक के दौरान डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी।
कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वह तब से ही तिहाड़ में बंद हैं। सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार हैं। इससे पहले भी कुछ मौकों पर कोर्ट ने उन्हें पत्नी से मुलाकात की इजाजत दी थी। सिसोदिया ने पत्नी से सप्ताह में दो दिन मिलने के लिए पैरोल की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने नियमित जमानत भी मांगी है। कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी को दोपहर 2 बजे तय की है।
मनीष सिसोदिया ने 2023 में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी दो क्यूरेटिव पिटीशन पर जल्द सुनवाई करने की अर्जी दी। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ से जल्द सुनवाई की अपील करते हुए कहा कि सिसोदिया एक साल से जेल में बंद हैं। सीजेआई ने कहा कि वह पहले ही याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दे चुके हैं।