मोदी सरनेम मानहानि मामल: राहुल गांधी से पहले पूर्णेश मोदी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट…

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मोदी सरनेम मामले से जुड़े मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट से झटका खा चुके राहुल गांधी की उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। लेकिन उनकी अपील से पहले ही शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर दी है।

याचिका में पूर्णेश मोदी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट को शिकायतकर्ता का पक्ष भी सुनना चाहिए। बिना किसी का पक्ष सुने कोई भी आदेश जारी न किया जाए। हालांकि, अभी तक राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, लेकिन संभव है कि वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

राहुल गांधी की याचिका हाईकोर्ट खारिज कर चुका है
पिछले दिनों गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।

राहुल ने 2019 में दिया था विवादित बयान
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।

राहुल को 2 साल की सजा हुई, तो सांसदी गई
राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा।