मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजक टिप्पणी मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर आरोप तय किए जाएंगे. इस संबंध में उन्हें छह जुलाई को रांची आना पड़ सकता है रांची की MP-MLA कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए छह जुलाई की तारीख निर्धारित की है. इस दौरान कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को कोर्ट आना होगा. अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसे 30 सितंबर 2021 को MP-MLA कोर्ट में शिफ्ट किया था. इसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया था. इस पर राहुल ने याचिका दाखिल कर पेशी से छूट मांगी थी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया था. लेकिन राहुल गांधी को अब बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होना होगा. राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं. इसको लेकर लालपुर क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची रांची में 23 अप्रैल 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा था कि राहुल ने मोदी सरनेम वाले लोगों को लेकर जो टिप्पणी की है, उससे पूरा मोदी समाज आहत है इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?