मोरबी ब्रिज हादसा: गुजरात HC का बड़ा आदेश, मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रु. हर्जाना दे ओरेवा कंपनी

राष्ट्रीय

गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे में ओरेवा कंपनी को पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

ओरेवा ग्रुप ने कराई थी मरम्मत

गांधीनगर से 300 किलोमीटर दूर मच्छु नदी पर बना ये केबल ब्रिज 7 महीने से बंद था. पुल की मरम्मत का काम अजंता मैनुफैक्चरिंग (ओरेवा ग्रुप) को मिला था. ये कंपनी घड़ियां, एलईडी लाइट, सीएफएल बल्ब, ई-बाइक बनाती है. हालांकि जानकारी सामने आई कि अजंता मैनुफैक्चरिंग ने मरम्मत का ठेका किसी दूसरी कंपनी को दे दिया था.