एमपी में लाउड स्पीकर को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने सीएम बनने के बाद पहला आदेश जारी किया है और लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर अंकुश लगा दिया है. इस आदेश के मुताबिक, धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर अगर निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में बजता सुनाई देगा तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का हवाला दिया गया है.
सीएम डॉ. मोहन यादव ने आज बुधवार को ही मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यभार संभाला है. कार्यभार संभालते ही उन्होंने पहला आदेश दे दिया है. इस आदेश के तहत राज्य में लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर अंकुश लगाया है.
शासन की ओर से जारी आदेश की प्रति भी सामने आई है. इसमें लिखा है कि, ‘सामने आया है कि विभिन्न धर्म स्थलों में निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है. शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम और नींद में व्यवधान पड़ता है. शोर वाले वातावरण से हाई बीपी, बेचैनी, मानसिक तनाव, अनिद्रा जैसे प्रभाव शरीर में पाए जाते हैं. इससे कान के आंतरिक भाग में भी समस्या हो जाती है. इसके आगे लिखा है कि लाउड स्पीकर और हॉर्न यहां तक के निजी आवासों में भी इस्तेमाल पर व्यापक दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संदर्भ में दिए गए निर्णय के अंतर्गत जारी किए गए हैं.
शपथ लेते ही MP के नए CM Mohan Yadav ने लाउडस्पीकर पर लगाया अंकुश, फैसलों में दिखी योगी मॉडल की झलक#MadhyaPradesh #RamMandir #MohanYadav #LatestNews #PunjabKesariTv pic.twitter.com/4O1IB1HOJl
— Punjab Kesari (@punjabkesari) December 14, 2023