राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में स्वतः संज्ञान लिया

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने कोलकाता में हुई एक चौंकाने वाली घटना का स्वतः संज्ञान लिया है, जहां एक विधि छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में दो वर्तमान छात्रों और एक पूर्व छात्र द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है और बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तत्काल, समयबद्ध जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने पीड़िता को बीएनएसएस की धारा 396 के तहत मुआवजे के साथ-साथ पूर्ण चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

यह घटना 25 जून को शाम 7:30 से 8:50 बजे के बीच हुई। गुरुवार रात को शिकायत दर्ज की गई और कस्बा पुलिस स्टेशन ने इस घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान 31 वर्षीय मनोजित मिश्रा, 19 वर्षीय जैब अहमद और 20 वर्षीय प्रमित मुखोपाध्याय के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का छात्र है, जिसने एक पूर्व छात्र और कॉलेज के दो कर्मचारियों पर आरोप लगाया है। एफआईआर के अनुसार, दो आरोपियों – मनोजीत और जैब – को बुधवार को गिरफ्तार किया गया और उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए।

प्रमित को शुक्रवार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और उसका फोन भी जब्त कर लिया गया। तीनों व्यक्तियों को शुक्रवार को अलीपुर की एक अदालत में पेश किया गया और उन्हें 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल नोयना चटर्जी के अनुसार, मनोजीत एक पूर्व छात्र है, जिसकी अपराध में संलिप्तता की जांच चल रही है। चटर्जी ने कहा कि मनोजीत को कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने अस्थायी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया था और मामला सामने आने के तुरंत बाद गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष को सूचित कर दिया गया था। उन्होंने सख्त सजा की भी मांग की।

 

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