BIG NEWS : SC में NEET छात्रों की बड़ी जीत ! 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द, 23 जून को री-एग्जाम

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सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता को कहा कि आपकी बात NTA ने मान ली है. वो ग्रेस मार्क को हटा रहे है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा की केवल वो छात्र ही शामिल होंगे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे. इसके अलावा एनटीए इन छात्रों को एक ऑप्शन दिया है, वे या तो री-नीट में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं NTA ने कहा 23 जून को दोबारा परीक्षा (1563) होगी उसके बाद काउंसलिंग होगी. NTA ने कहा की तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नही है. एनटीए ने कहा कि परीणाम 30 जून से पहले आ सकता है. NEET परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं, जिसमें से ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा कैंसिल वाली याचिकाओं पर आज (13 जून) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में अलख पांडे ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह अपनी निगरानी में एक एक्सपर्ट पैनल गठित करे, जो “नीट (यूजी) 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच करे.”

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG, 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं. अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है.” इस साल, कुल 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए. हरियाणा का फरीदाबाद अनियमितताओं के संदेह को लेकर सुर्खियों में रहा, क्योंकि एक ही केंद्र के छह उम्मीदवारों के 720 अंक प्राप्त हुए हैं.