CG NEWS : ज्योति हॉस्पिटल और एपेक्स हॉस्पिटल को तत्काल बंद करने का मिला नोटिस

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भिलाई : ज्योति हॉस्पिटल, चरोदा, भिलाई-3 में छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत जांच करने टीम पहुंची। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का एनओसी 12 मार्च 2021 से 28 मई 2023 तक की ही थी। इसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। बिना पर्यावरण एनओसी के नियमित रूप से चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा था। यह नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन व नियम विपरीत है। नर्सिंग होम एक्ट के अध्याय तीन की कंडिका 12 क (1) के तहत चिकित्सकीय व्यवसाय तत्काल बंद कर वैध दस्तावेज कार्यालय में पेश करने के बाद ही संस्थान का संचालन करने का निर्देश दिया गया है।

एपेक्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, कुम्हारी का भी निरीक्षण करने नर्सिंग होम एक्ट, जिला नोडल अधिकारी, डॉक्टर अनिल शुक्ला टीम के साथ पहुंचे। यहां भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की एनओसी 21 मार्च 2023 तक की ही थी। बिना पर्यावरण एनओसी के नियमित रूप से चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा था। एक्ट के अध्याय तीन की कंडिका 12 क (1) के तहत चिकित्सकीय व्यवसाय तत्काल बंद करने कहा गया है।