ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, महिला कर्मचारियों को मिलेगा 180 दिनों का मैटरनिटी लीव

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ओडिशा सरकार ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला किया है. सरकार ने अहम कदम उठाते हुए सरोगेसी के जरिए माता-पिता बनने वाले कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देने के नए प्रावधानों की घोषणा की है. नई नीति के तहत, राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का मैटरनिटी लीव मिलेगा, जबकि पुरुष कर्मचारियों को 15 दिनों का लीव मिलेगा. यह नीति केंद्र सरकार द्वारा पहले से लागू किए गए समान प्रावधानों को दर्शाती है आधिकारिक अधिसूचना इसको लेकर जारी की गई है जिसके अनुसार, सरोगेसी के माध्यम से मां बनने वाली महिला राज्य कर्मचारी, जिन्हें ‘कमीशनिंग मदर्स’ कहा जाता है, 180 दिनों के मैटरनिटी लीव के लिए पात्र हैं. राज्य सरकार की कोई महिला कर्मचारी, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों और जो सरोगेट मां बनती है, वह 180 दिनों के लीव ले सकेंगी. पुरुष राज्य कर्मचारी, या ‘कमीशनिंग पिता’, जो सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करते हैं, वे 15 दिनों के लीव के लिए पात्र होंगे. यह लीव बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर लिया जाना चाहिए और केवल तभी लागू होता है राज्य का निर्णय केंद्र सरकार के सरोगेसी लीव प्रावधानों के अनुरूप है, जिसे 18 जून, 2024 की अधिसूचना में औपचारिक रूप दिया गया था. नई नीति की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है क्योंकि यह परिवारों के निर्माण के विविध तरीकों, विशेष रूप से सरोगेसी के माध्यम से, को मान्यता देने की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम है.