CG NEWS : अधिकारी-कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक देना होगा संपत्तियों को ब्यौरा

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव को पत्र लिखकर अधिकारियों और कर्मचारियों की अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के तहत प्रत्येक शासकीय सेवक को अपनी अचल संपत्ति का विवरण हर वर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्देश के अनुसार जनवरी 2026 से सचिवालय सेवा के सभी अधिकारी और कर्मचारी कैलेंडर वर्ष 01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक धारित अचल संपत्तियों का विवरण एनआईसी द्वारा संचालित SPARROW पोर्टल (epar.cg.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभागों में पदस्थ प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारी सभी से नियत समयसीमा 31 जनवरी 2026 तक संपत्ति विवरण अनिवार्य रूप से जमा कराएं। पत्र में कहा गया है कि यह निर्देश सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत जारी किया गया है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। समय पर विवरण प्रस्तुत न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। सरकार के इस फैसले को सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

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