बड़ी खबर : पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की जेल, सिफर मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

अंतरराष्ट्रीय

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान को सिफर मामले में कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है. इमरान के साथ उनके सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा हुई है. इमरान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सिफर का ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. इमरान खान पर बेहद गुप्त जानकारी के निजी इस्तेमाल करने का आरोप है. सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेदखल करने के पीछे अमेरिका का हाथ है.

इसके लिए इमरान ने कहा कि वाशिंगटन स्थित पाक एंबेंसी ने उन्हें एक केबल (टेप या गुप्त जानकारी) भेजा था. इमरान खान ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक विवादित राजनयिक बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था. इसे ‘सिफर’ कहा गया.