पाकिस्तान की कोर्ट ने एक 40 साल की महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसने कुरान के पन्ने जलाए थे। इसके बाद महिला पर ईशनिंदा के आरोप लगाए गए थे। ऐसे ही एक मामले में 9 मार्च को कोर्ट ने 22 साल के छात्र को मौत की सजा सुनाई और 17 साल के छात्र को उम्रकैद की सजा दी थी।
पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले पंजाब प्रांत की लाहौर सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जज ने कहा- आसिया बीबी ने लाहौर में अपने घर के बाहर कुरान जलाई। यह कुरान का अपमान है, इसलिए आसिया बीबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आसिया बीबी के पड़ोसी ने पुलिस में शिकायत की थी कि वो घर के बाहर कुरान जला रही हैं। इसके बाद 2021 में आसिया को गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ने कहा- आसिया ने कोई ईशनिंदा नहीं की और उसके पड़ोसी ने निजी विवादों के चलते उन पर झूठे आरोप लगाए हैं और गलत तरीके से फंसाया है।
विपक्ष ने दलील दी कि आसिया को पुलिस ने कुरान जलाते हुए पकड़ा था। जली हुई कुरान भी जब्त की गई थी। वहीं, आसिया के वकील ने कहा- आसिया कोर्ट के इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी। पाकिस्तान में ईशनिंदा के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है