1 अप्रैल से बदल जाएंगे PAN कार्ड के नियम, जानें क्या होने वाला है बदलाव

1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही फाइनेंस से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड नियम में होने वाले हैं। आपको बता दें कि अप्रैल महीने की पहली तारीख से PAN कार्ड के आवेदनों से जुड़े कई अहम बदलाव होंगे, जैसे कि CSC e-Governance Services India Limited ने X (जिसे पहले Twitter के नाम से जाना जाता था) पर अपनी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है। 1 अप्रैल, 2026 से PAN के लिए आवेदन करने हेतु अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। हालांकि, अभी यानी 31 मार्च तक आवेदक केवल आधार का उपयोग करके PAN कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

1 अप्रैल, 2026 से आपको जन्म प्रमाण पत्र, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिक प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। 1 अप्रैल, 2026 से PAN पर नाम केवल Aadhaar के अनुसार ही होगा। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके Aadhaar विवरण सही हों। अपडेटेड प्रोसेस के तहत, जल्द ही नए PAN एप्लीकेशन फॉर्म पेश किए जाने की उम्मीद है, जो मौजूदा फॉर्मेट की जगह लेंगे। 1 अप्रैल, 2026 से, नए एप्लीकेशन या अपडेट के लिए मौजूदा (पुराने) PAN फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ऐसे में अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है तो अभी 31 मार्च क मौका है। आयकर विभाग Instant e-PAN की सुविधा दे रहा है।. यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और मुफ्त है। इसमें आपको किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिए कुछ ही मिनटों में आपका डिजिटल पैन कार्ड तैयार हो जाता है।

परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) एक दस अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक नंबर है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक लैमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। यह नंबर किसी भी ऐसे “व्यक्ति” को दिया जाता है जो इसके लिए अप्लाई करता है, या जिसे डिपार्टमेंट बिना किसी एप्लीकेशन के ही यह नंबर अलॉट कर देता है। PAN डिपार्टमेंट को उस “व्यक्ति” के सभी ट्रांजैक्शन को डिपार्टमेंट से लिंक करने में मदद करता है।