बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 7 दिन के लिए गिरफ्तारी टली

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महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार, 26 सितंबर को पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर लगी रोक को 4 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. पूजा खेडकर के वकील ने झूठी गवाही वाले आवेदन के मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा है

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर के वकील ने कहा कि पूजा खेडकर महाराष्ट्र में ही है. अभी यह मामला मीड‍िया की सुर्ख‍ियों में है. पूरी मीडिया का ध्यान पूजा खेडकर पर है. ऐसे में वह काफी दबाव में हैं. मीडिया के दबाव वाली बात पर दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि जांच एजेंसियों पर कभी दबाव नहीं होता. यूपीएससी के वकील ने कहा कि वह अपनी वजह से मशहूर हुई हैं. वकील ने आगे कहा ऐसा है तो उन्हें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र जमा किए थे. दिल्ली पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि सिविल सेवा की 2022 और 2023 में दी गई परीक्षा में अलग-अलग दिव्यांगता सर्टिफिकेट जमा किए गए थे. ये सर्टिफिकेट कथित तौर पर महाराष्ट्र के अहमदनगर के मेडिकल अथॉरिटी ने जारी किया था.