वीर सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पुणे कोर्ट ने जारी किया समन

राष्ट्रीय

आम चुनाव रिजल्ट से पहले ही राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ सकती है। पुणे की एक अदालत ने उन्हें समन जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामला विनायक दामोदर सावरकर से जुड़ा है। सावरकर के पोते ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और मानहानि का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शिकायत में राहुल गांधी पर हिंदुत्व विचारक को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान गांधी की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। हालांकि विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अक्षी जैन ने पारित किया है। दो दिन पहले ही पुणे पुलिस ने एक रिपोर्ट में कहा था कि सत्यकी सावरकर दायर शिकायत में प्रथम दृष्टया सत्यता पाई गई है। आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने 2023 में लंदन में दिए भाषण में दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम किया। आदेश में कहा गया है कि अगली सुनवाई 19 अगस्त 2024 को होगी।

सावरकर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा, ‘अदालत को हमारे पक्ष में आदेश पारित करने में खुशी हुई और उसने राहुल गांधी को समन जारी करने का आदेश दिया। वीर सावरकर की मानहानि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, राहुल गांधी ने कुछ कथित घटनाओं का हवाला देते हुए कुछ टिप्पणियां की थीं जो उनके जीवन में कभी नहीं हुईं और इसलिए उनके पोते ने मानहानि का मुकदमा दायर किया