राहुल गांधी पर लखनऊ की कोर्ट ने लगाया 200 रुपये का जुर्माना… जाने मामला

राष्ट्रीय

उत्तरप्रदेश : लखनऊ जिला कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर एक शिकायत मामले में गैर-हाजिर रहने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें उन्हें महाराष्ट्र के अकोला में नवंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित ‘अपमानजनक’ टिप्पणी करने के लिए आरोपी के तौर पर तलब किया गया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने मामले में पेशी से छूट मांगने वाली गांधी की अर्जी स्वीकार करते हुए उक्त जुर्माना लगाया। पिछले साल दिसंबर में अदालत ने आरोपी के तौर पर तलब किया, जिसमें पाया गया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्चे बांटकर समाज में नफरत और दुर्भावना फैलाई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के सेवक थे और उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली थी। यह आदेश वकील नृपेंद्र पांडे द्वारा दायर शिकायत मामले पर पारित किया गया, जिसमें दावा किया गया कि राहुल गांधी ने समाज में नफरत फैलाने के इरादे से राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेजों का सेवक कहा और कहा कि वह अंग्रेजों से पेंशन लेते थे।

इससे पहले जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज कर दी गई, उक्त आदेश को चुनौती देते हुए पांडे ने सेशन कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की। उनके पुनर्विचार को अनुमति दी गई, क्योंकि एएसजे/एमपी-एमएलए कोर्ट ने नोट किया कि पुनर्विचार स्वीकार किए जाने योग्य है, क्योंकि इसमें कानून और तथ्य के प्रश्न शामिल हैं। इसके बाद मामले को एसीजेएम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।