केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बीते शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. वित्त मंत्री ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है. बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा था कि रेलवे प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सुविधाएं और बैटरी से चलने वाली कार जैसी सर्विसेज को अब जीएसटी से छूट दी गई है फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपये है. जीएसटी दायरे से बाहर किए जाने की वजह से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत घट जाएगी. फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकट पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है. अब इसकी कीमत 1 रुपये घट सकती है. हालांकि रेलवे ने अभी तक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. उम्मीद की जा सकती है कि जीएसटी से छूट मिलने के बाद प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत कम हो जाएगी. कोई भी शख्स 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लेकर पूरे दिन प्लेटफॉर्म पर नहीं रह सकता. प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के केवल 2 घंटे तक ही वैलिड रहता है. इसका मतलब हुआ कि आप एक बार टिकट खरीदने के बाद केवल 2 घंटे तक ही इसका इस्तेमाल प्लेटफॉर्म पर आने-जाने के लिए कर सकते हैं.
यात्री प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना भूल जाते हैं तो रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा कम से कम 250 रुपये जुर्माने के रूप में वसूला जा सकता है. यही नहीं अगर यात्री प्लेटफॉर्म टिकट या यात्रा टिकट के बिना प्लेटफॉर्म पर पकड़ा जाता है, तो यात्री जिस प्लेटफॉर्म पर पकड़ा जाता है उस प्लेटफॉर्म से जा चुकी पिछली ट्रेन या उस प्लेटफॉर्म पर आ चुकी ट्रेन के किराए से दोगुना चार्ज आर्थिक दंड के रूप में वसूला जा सकता है.