रायपुर : फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी से 44 लाख की जमीन धोखाधड़ी, ठगबाज गिरफ्तार
रायपुर : थाना सिविल लाईन रायपुर पुलिस ने फर्जी मुखतियार नामा बनाकर जमीन का फर्जी रजिस्ट्री करने और 44,01,600 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी सुरेश सोनी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी का पेपर और अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति भी जप्त की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र और नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन ने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी थनवार उर्फ राज साहू, पिता किसलाल साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी अग्रोहा सोसायटी थाना डी.डी नगर रायपुर ने 13 दिसंबर 2025 को थाना सिविल लाईन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि दिनांक 3 जनवरी 2025 को आरोपी सुरेश सोनी और प्रशांत शर्मा ने भुस्वामी मीना आईच की भूमि (खसरा नंबर 644/145, रकबा 1965 वर्गफीट, रानीम रायपुर) को 44,01,600 रुपये में बेचने का सौदा किया। सौदे के अनुसार 1000 वर्गफीट जमीन प्रार्थी थनवार के नाम और शेष 965 वर्गफीट जयंती देवांगन के नाम पंजीकृत की जानी थी।
सौदे के तहत 87,6750 रुपये नकद और 13,91,000 रुपये बैंक खाते के माध्यम से जमा किए गए। जमीन रजिस्ट्री होने के बाद पता चला कि भुस्वामी मीना आईच ने आरोपियों को किसी भी प्रकार का बिक्री के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया था। इसके बावजूद सुरेश सोनी और प्रशांत शर्मा ने फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी तैयार करके जमीन की रजिस्ट्री करवा ली और 44,01,600 रुपये की धोखाधड़ी की।
थाना सिविल लाईन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने प्रार्थी थनवार और जयंती देवांगन से रजिस्ट्री पेपर्स और आरोपी सुरेश सोनी से फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी की छायाप्रति जप्त की। इसके बाद आरोपी सुरेश सोनी को 14 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपी सुरेश सोनी पिता हरिभाई सोनी, उम्र 68 वर्ष, निवासी ब्रम्हमपुरी थाना पुरानी बस्ती रायपुर है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अन्य आरोपी प्रशांत शर्मा के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की रजिस्ट्री करवाई और प्रार्थियों से कुल रकम हड़पी। प्रकरण में अन्य आरोपी की खोज और गिरफ्तारी के लिए विवेचना जारी है।
पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य भूमि धोखाधड़ी की रोकथाम और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
