रायपुर : होली को लेकर जिला प्रशासन की गाइड लाइन, मुखौटे बैन, रात 12.30 बजे तक होलिका दहन करने की अपील

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होली पर्व पर अस्त्र-शस्त्र के साथ हुड़दंग मचाया तो खैर नहीं हैं।  शहर में रात 10 बजे तक ही डीजे बजा सकेंगे। मुखौटे पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जबरदस्ती चंदा वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों पर रायपुर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

त्यौहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शांति समिति की बैठक ली है। इस बैठक में सभी समाज के प्रमुख नागरिक शामिल हुए और उन्हें होली और अन्य त्यौहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान समाज प्रमुखों ने भी अपने-अपने सुझाव रखें और अधिकारियों ने गंभीरता से विचार करने की बातें कहीं। रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक ली गई।

होलिका दहन सड़क किनारे किया जाएं और होलिका दहन के बाद रेत डलवाने का कार्य किया जाएगा। लाखेनगर, चांदनी चैक और कुकरी पारा में जिन स्थानों में पूर्व से होलिका दहन किया जा रहा है, उनको छोड़कर नए स्थलों में बिना अनुमति के होलिका दहन नहीं किया जाएगा। होलिका दहन मुहूर्त के अनुसार रात 12:30 बजे तक किया जा सकेगा। इसके बाद नागरिकों को वापस घर भेजे जाएंगे।

एएसपी शहर लखन पटले ने कहा कि होली त्यौहार के दौरान आईटीएमएस के जरिए तेज रफ्तार चलाने वाले वाहनों का चिंहाकन किया जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुखौटा लगाकर घूमने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हुडदंग करने वालों पर भी निगरानी रखी जाएगी, किसी भी तरह का अशांति फैलाने पर भी कार्रवाई होगी।