मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंसिंग के मामले में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला उनके नए प्रोजेक्ट “सिंडिकेट” की घोषणा से एक दिन पहले आया है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पिछले सात सालों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। रामगोपाल वर्मा फैसला सुनने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि “फैसले के दिन आरोपी गैरहाजिर रहा, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जाए और संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तारी की जाए।” राम गोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत सजा सुनाई गई है।