राजस्थान : जोधपुर में अपने ही आश्रम की शिष्या के साथ यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को आखिरकार करीब 11 साल 07 माह बाद पहली बार अंतरिम जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद भी आसाराम सेंट्रल जेल से बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि राजस्थान केस में राहत जरूरी थी. ऐसे में आसाराम के वकीलों की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में एसओएस पेश की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूर कर ली गई है पिछले दिनों 07 जनवरी को लंबे इंतजार के बाद जोधपुर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी थी. यह अंतरिम जमानत 31 मार्च तक दी गई है. इसके साथ ही कई शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ लगाई हैं. इससे पहले आसाराम की सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए दर्जनों याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की मेडिकल ग्राउंड को देखते हुए अंतरिम जमानत स्वीकार की है, जिसमें माना गया है कि आसाराम को इलाज की आवश्यकता है. लेकिन उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिले बिना आसाराम बाहर नहीं आ सकता था.