SIM कार्ड के लिए बदले नियम, 9 से ज्यादा सिम खरीदने पर देना होगा भारी जुर्माना

राष्ट्रीय

नए टेलीकॉम एक्ट में सिम कार्ड खरीदने से लेकर फर्जी कनेक्शन, कॉल टैपिंग को लेकर कड़े प्रावधान हैं। पिछले साल दिसंबर में केन्द्र सरकार ने नए टेलीकॉम बिल को लोकसभा में पेश किया था। बिल पेश होने के बाद इसे राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई थी। यह नया टेलीकॉम एक्ट 9 से ज्यादा सिम कार्ड खरीदने वालों के लिए परेशानी ला सकता है। Telecom Act 2023 के लागू होने के बाद 150 साल पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को खत्म कर दिया जाएगा। नया टेलीकॉम एक्ट इसे रिप्लेस करेगा। साथ ही, 1933 के वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट को भी यह नया कानून खत्म कर देगा। सरकार ने फर्जी सिम कार्ड और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए नए टेलीकॉम एक्ट में कई प्रावधान जोड़े हैं, जिनमें जेल जाने से लेकर भारी-भरकम जुर्माने को भी शामिल किया गया है।

किसी यूजर के आधार कार्ड से 9 से ज्यादा सिम कार्ड जारी हुआ है, तो उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना पहली गलती के लिए और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना गलती दोहराने के लिए लगाया जा सकता है। इसके अलावा फर्जी तरीके से यूजर आईडी का इस्तेमाल सिम कार्ड खरीदने के लिए किया जाता है, तो तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर जेल और फाइन दोनों लगाई जा सकती है। इसमें सिम कार्ड स्पूफिंग यानी रिसीवर से अपनी पहचान छुपाना भी शामिल हैं। इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यूजर का वेरिफिकेशन केवल बायोमैट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन यानी आधार कार्ड के जरिए करना होगा।

आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड जारी किए गए हैं, तो आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

इसके लिए आपको सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल Sancharsathi.gov.in पर जाना होगा।
इसके बाद आपको मोबाइल कनेक्शन वाले ऑप्शन पर टैप या क्लिक करना होगा।
फिर अगले पेज में आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
दिए गए कैप्चा कोड और फोन पर आए OTP (वन टाइम पासवर्ड) को दर्ज करें।
एक नया पेज ओपन होगा यहां आपको अपने आधार कार्ड पर जारी सभी मोबाइल नंबर दिखने लगेंगे।