संभल जामा मस्जिद की होगी रंगाई-पुताई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- ढांचे को ना पहुंचे नुकसान

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उत्तरप्रदेश : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के रंग-रोगन को लेकर फैसला दिया है. कोर्ट ने ASI (ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) को आदेश दिया है कि एक हफ्ते मे रंग-रोगन का काम पूरा कर लिया जाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार की. इसके साथ ही रंगाई पुताई कराने की इजाजत दे दी. हालांकि कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई कराने की अनुमति दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटनिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन बिना ढांचे को कोई नुकसान पहुंचाए ही यह काम करें.

दरअसल, मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में रंगाई पुताई कराने के लिए सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी. जिस पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है. इसके पहले 28 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को संभल जामा मस्जिद परिसर की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया था, लेकिन रंगाई-पुताई के लिए आदेश नहीं दिया था. कोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को अगली सुनवाई तक एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने को कहा था. वहीं, संभल जामा म​स्जिद कमेटी के अ​धिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा था कि उनकी अर्जी में सफेदी, अतिरिक्त रोशनी व सजावटी लाइटें, बाहरी दीवार पर करवाने की प्रार्थना की गई थी. एएसआई ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया.