आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई की प्रोसेस शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) पहुंच गया है. वहां सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय कर दी गई हैं. कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. वे दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे. अगर दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी देनी होगी. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. संजय सिंह की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी. जांच में सहयोग करना होगा. केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते हैं. फिलहाल, ट्रायल कोर्ट की तरफ से जमानत की शर्तें तय होने के बाद आदेश तैयार किया जाएगा और तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. जेल विभाग का कहना है कि जमानत आदेश मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और रिहाई प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. करीब दो घंटे में आदेश तैयार हो जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह की रिहाई का आदेश अभी तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा है. जब बेल ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंचेगा, तभी रिलीज ऑर्डर की प्रोसेस शुरू की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, संजय सिंह पर पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में केस दर्ज हैं. जेल प्रशासन इन केस के स्टेटस रिपोर्ट भी ले रहा है कि कहीं इन तीन राज्यों में दर्ज हुए केस में संजय को गिरफ्तार तो नहीं किया गया है. अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसमें कोर्ट से जमानत मिली है या नहीं. जमानत की शर्तों के साथ कोर्ट में आदेश तैयार किया जाएगा, जिसके बाद आदेश को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. बेल ऑर्डर पहुंचने के बाद रिलीज ऑर्डर तैयार किया जाएगा. संजय सिंह को सीधे आईएलबीएस अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है. रिहाई आदेश आते ही तिहाड़ अधिकारी पुलिस को रिपोर्ट सौंप देंगे और संजय सिंह को रिहा कर दिया जाएगा. जेल की सुविधाओं के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपना सामान रखने के लिए एक अलमारी दी जाती है. यदि संजय सिंह के पास कोई सामान है तो वे बाद में उसे ले सकते हैं, इसका विवेकाधिकार कैदी के पास रहता है.
संजय सिंह को कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी है. डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें अंतिम स्क्रीनिंग बायोप्सी के लिए ले जाया जा रहा है. अगर कुछ भी गंभीर नहीं पाया गया तो छुट्टी दे दी जाएगी. फिलहाल, उन्हें अंतिम स्क्रीनिंग/बायोप्सी के लिए ले जाया जा रहा है.
"दिल्ली-NCR छोड़कर नहीं जा सकेंगे संजय सिंह"
◆ कोर्ट ने तय कीं संजय सिंह की जमानत की शर्तें
◆ शराब मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे: कोर्ट की शर्त #SanjaySingh #AamAadmiParty #AAP pic.twitter.com/fxvuac7vrY
— News24 (@news24tvchannel) April 3, 2024