फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को रेप केस में जमानत, पीड़िता ने हाईकोर्ट में बदला बयान, लिव इन में रहने का किया दावा

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में फिल्म डायरेक्टर सनोज कुमार मिश्रा को जमानत दे दी है। 28 साल की पीड़िता ने हलफनामे में कहा है कि वह सनोज मिश्रा के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी और उसने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे। उसने यह भी कहा कि उसने मिश्रा के कुछ विरोधियों के दबाव में आकर FIR दर्ज कराई थी।
इसके बाद जस्टिस गिरीश कठपालिया ने शुक्रवार को सनोज कुमार मिश्रा को जमानत दे दी। जस्टिस कठपालिया ने कहा कि यह रेप की झूठी शिकायतें दर्ज करने का एक और मामला है। इससे न केवल आरोपी की छवि को नुकसान पहुंचता है, बल्कि पूरे समाज में शक और अविश्वास भी पैदा होता है। सनोज मिश्रा ने महाकुंभ में माला बेचने के दौरान सोशल मीडिया पर फेमस हुई मोनालिसा को अपनी फिल्म में रोल ऑफर किया था। रेप मामले में FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें मार्च 2025 में गिरफ्तार किया था।

सनोज मिश्रा के वकील अमित चड्ढा और आमिर चौधरी ने दलील दी कि फिल्म डायरेक्टर और शिकायत करने वाली युवती लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में थे। दोनों मुंबई में साथ रहते थे, जबकि रेप का आरोपी मध्य प्रदेश के ओरछा में करने का आरोप लगाया गया है। इसलिए यह मामला दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं था। वहीं, 21 मई को दिए गए अपने बयान में, युवती ने कहा कि आरोपी ने उसके साथ कभी रेप या कोई अपराध नहीं किया और वह पिछले पांच सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में थी। उसने कुछ लोगों के उकसावे में आकर झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि आरोपी को जमानत मिलने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।

इसके बाद जस्टिस कठपालिया ने कहा कि अब आरोपी को जमानत न देने का कोई कारण नहीं बचता है। जज ने सनोज मिश्रा को ट्रायल कोर्ट, एरिया मजिस्ट्रेट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए 10,000 रुपए की राशि का एक निजी बॉन्ड और उतनी ही राशि के एक जमानतदार पर रिहा करने का निर्देश दिया।

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