सऊदी अरब ने कामगारों को लेकर बदले नियम… वीजा के लिए बनाया प्लेटफार्म

अंतरराष्ट्रीय

सऊदी अरब ने विदेशों से आने वाले घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए वीजा जारी करने के नियम बदल दिए हैं। सऊदी सरकार के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा है कि नए नियमों के तहत 24 साल से कम उम्र का अविवाहित नागरिक घरेलू कामों के लिए विदेशी कामगारों के लिए वीजा जारी नहीं कर सकता है और किसी को काम पर नहीं रख सकता है। इस नियम का घरेलू कामकाज के लिए जाने वाले भारतीय कामगारों पर भी असर होगा क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में कामगार सऊदी अरब जाते हैं।

घरेलू कामगारों और उनके समकक्षों की भर्ती के लिए वीजा देने के नियम विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों पर लागू होते हैं। इनमें सऊदी, खाड़ी सहयोग परिषद राज्यों के नागरिक, विस्थापित जनजातियों के सदस्य, नागरिकों की पत्नियां और मां और प्रीमियम रेजीडेंसी धारक शामिल हैं। इन व्यक्तियों को उनकी वित्तीय क्षमता के आधार पर घरेलू कामगार वीजा जारी करने की अनुमति है। अब 24 साल से कम के अविवाहित नागरिकों के लिए ये अधिकार बहुत सीमित हो गए हैं, खासतौर से घरेलू मदद के लिए वो किसी को वीजा नहीं दे सकेंगे। सऊदी में घरेलू कामगारों की अलग-अलग श्रेणियों में नौकर, ड्राइवर, सफाईकर्मी, रसोइया, गार्ड, माली, दर्जी, नर्स को शामिल किया गया है।

सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय ने वीजा से जुड़े नियमों को बताने के लिए नियोक्ताओं के लिए मुसनेड (Musaned) नाम का प्लेटफॉर्म भी बनाया है। यहां पर नियोक्ता अधिकारों, कर्तव्यों और इससे जुड़े कामों की जानकारी दी जाती है। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए कामगारों के लिए वीजा जारी करने और श्रमिकों के बीच वार्ता करने की व्यवस्था भी की गई है। इस प्लेटफॉर्म पर श्रम अनुबंधों के तहत विवादों के समाधान की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।