‘दिल्ली-NCR के सभी स्कूल बंद किए जाएं’, बढ़ते प्रदूषण के बीच SC की राज्य को हिदायत

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दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कहा कि एनसीआर क्षेत्र के सभी राज्यों को कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए सभी भौतिक कक्षाएं बंद करने का तत्काल निर्णय लेना चाहिए. इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार शाम को राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद करने की घोषणा की थी.

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRP) के तहत प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों को लागू करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को फटकार लगाई है. इसके अलावा स्कूल बंद करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है.

गोपाल शंकर नारायण ने याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि दिल्ली के स्कूलों में दसवीं से नीचे दर्जे के बच्चों को स्कूल आने से रोका गया है. उनको ऑनलाइन क्लास चल रही है. वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि ग्रैप 4 में भी बहुत सारी बातें सरकार पर निर्भर करती है. मसलन स्कूलों को बंद किया जाए या नहीं ये मसला सरकार के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि प्रदूषण की ऐसी स्थिति में स्कूल/कक्षा बंद किए या नहीं.