पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हो रही हिंसा और केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर सख्त टिप्पणी की. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव कराना, हिंसा कराने का लाइसेंस नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का दिशा-निर्देश राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने की जिम्मेदारी को पूरा करने में मदद करेगा. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट कल निर्देश यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में भी कराए जाएं.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था. इसके खिलाफ राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
राज्य सरकार के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि 13 जून को राज्य चुनाव आयोग सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के साथ असेसमेंट कर रहा था, लेकिन 15 जून को हाई कोर्ट ने 48 घंटे में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दे दिया.
SC ने पूछा- ग्राउंड सिचुएशन क्या है?
जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि अभी वहां ग्राउंड सिचुएशन क्या है? सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि 8 जुलाई को चुनाव होना है. आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है. राज्य भर में 189 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं. पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं.
जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि हाईकोर्ट ने ये आदेश इसलिए दिया कि राज्य में 2013 और 2018 मे हुए चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है. हिंसा के माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जा सकते. चुनाव तो निर्भय, निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए.
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर लोगों को इस बात की भी आजादी नहीं है कि वो नामंकन पत्र दाखिल कर पाएं क्योंकि उनकी हत्या हो रही है तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात का सवाल ही नहीं उठता. हाई कोर्ट ने हिंसा की ऐसी तमाम घटनाओं के मद्देनजर ही ऐसा आदेश पास किया होगा.
SC ने बंगाल सरकार पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि चुनाव कराना हिंसा करने का लाइसेंस नहीं है. निष्पक्ष, निर्भय और स्वतंत्र चुनाव ही जमीनी स्तर के लोकतंत्र की पहचान है. बंगाल सरकार के वकील ने कहा 2013 में राज्य सरकार ने केंद्रीय बल खुद मंगवाया था, 2013 में जो हालात थे वह 2023 में नहीं हो सकते. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य चुनाव आयोग ने अब तक क्या किया है?
राज्य चुनाव आयोग की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि संवेदनशील बूथ की पहचान की जा रही है. यह कहना गलत है कि चुनाव आयोग ने अब तक कुछ नहीं किया. बंगाल सरकार ने कहा कि यह निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से राज्य चुनाव आयोग सिफारिश करता है. उस पर कोई निर्णय थोपा नहीं जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने इसपर होमवर्क किया गया है?
राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि हाई कोर्ट ने दो डायरेक्शन दिए हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आते हैं. दूसरा वह हिस्सा है जहां सभी क्षेत्रों/जिलों में बलों को तैनात करना पूरी तरह से हमारे दायरे मे नहीं है. संवेदनशील मतदान बूथों की पहचान करने की जरूरत है. जिनकी पहचान की गई है. जबकि हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया है, ये गलत है.