Bilaspur: नाबालिक लड़की को जबरदस्ती अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने वाले आरोपी को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया 27 दिसंबर को ग्राम पोंड़ी में एक नाबालिक बच्ची डरी सहमी अकेली रो रही है, अपना नाम पता नहीं बता पा रही है, कि सूचना पर थाना रतनपुर पुलिस द्वारा ग्राम पोंड़ी जाकर नाबालिक बच्ची को थाना लाकर परिजनों के बारे में पुछताछ कर परिजनों को थाना तलब किया गया। परिजनों के थाना आने पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पुछताछ किया गया, जो नाबालिक लड़की द्वारा बताई कि यह 26 दिसंबर को ट्रेन से बिलासपुर चली गई थी, जो ट्रेन में ही एक आदमी इसे अकेली देखकर अपने घर ले गया और इसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाया है।
नाबालिक बच्ची के परिजनों की रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में अपराध क्र. 853/2023 धारा 363,377 भादवि, 04 पाक्सो एक्ट का अपराध कायम किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को हालात से अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के द्वारा आरोपी के तत्काल गिरफ्तारी के निर्देष देने पर अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी रतनपुर द्वारा आरोपी की पतासाजी हेतू टीम गठित कर बल रवाना किया गया, जो ग्राम पोंड़ी -खैरा के लोगों द्वारा उक्त नाबालिक बच्ची को सुबह एक फकीर के साथ घुमते देखना बताये जिस पर उक्त फकीर का आसपास पता तलाश किये जो ग्राम बेलगहना का होना पता चला जिस पर त्वरित टीम रवाना किया गया जो आरोपी को उसके घर से अभिरक्षा में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पुछताछ किया गया। उक्त आरोपी अपना नाम मोमिंद शा उर्फ गोपाल खड़िया निवासी डिपरापारा बेलगहना का बताया तथा 26दिसंबर को बिलासपुर से बेलगहना आते समय ट्रेन में उक्त नाबालिक बच्ची को अकेले देखकर अपने घर बेलगहना ले जाना बताया। रात भर उसे अपने घर में परिवार के साथ रखा, दुसरे दिन भीख माँगने बच्ची को साथ लेकर ग्राम खैरा गया वहाँ से पैदल ग्राम पोंड़ी जाना तथा पास के जंगल में सुनसान जगह पाकर लड़की के साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाकर लड़की को छोड़कर भाग जाना बताया। विवेचना दौरान आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से आरोपी को 28 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया।