मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए. वहां से अगर सुनवाई नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा का खुला है. हेमंत ने SC में खुद की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था. हेमंत के सीएम पद से इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को नया विधायक दल का नेता चुना गया है.
हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. कोर्ट ने बार-बार सिब्बल से यही पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए. कपिल सिब्बल ने कहा, हम एक सीएम के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सबके लिए है. हाईकोर्ट संवैधानिक न्यायालय है. यदि हम एक व्यक्ति को अनुमति देते हैं तो हमें सभी को अनुमति देनी होगी. सिब्बल ने कहा, इस कोर्ट के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं. यह एक ऐसा मामला है जहां उस विवेक का प्रयोग किया जाना है. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, यह स्पष्ट है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. आप गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं तो हाईकोर्ट जाएं. जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, पहले आपने सिर्फ समन को चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा, पहले का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि आपको हाईकोर्ट से संपर्क करना चाहिए.
झारखंड में मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने में देरी पर विपक्ष हमलावर है. इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के सांसदों ने शुक्रवार सुबह 11 बजे लोकसभा में सबसे पहले इसी मसले को उठाया और विरोध जताया और लोकसभा से वॉकआउट किया. बता दें कि राजभवन ने गुरुवार रात ही JMM अलायंस के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को शपथ लेने के लिए शुक्रवार को समय दे दिया था. सुबह JMM ने साफ कर दिया कि दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है
#Breaking: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, ED के खिलाफ लगाई थी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए'
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— Zee News (@ZeeNews) February 2, 2024