दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया शनिवार को अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने अपने घर पहुंचे। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन्हें सुरक्षा की मौजूदगी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी. वह फिलहाल कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.
कोर्ट ने दिया सात घंटे का समय
वह पुलिस कर्मियों के साथ जेल वैन में सवार होकर मथुरा रोड स्थित अपने घर पहुंचे. इससे पहले सिसोदिया ने पांच दिनों के लिए अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत मांगी थी. अपने आवेदन में सिसोदिया ने कहा था कि उनकी पत्नी को मल्टीपल स्केलोरसिस का तेज दौरा पड़ा है. दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने केवल सात घंटे के लिए मुलाकात की इजाजत देते हुए सिसोदिया को मीडिया से बात ना करने और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से परहेज करने का आदेश दिया.
जून में भी दी थी कोर्ट ने अनुमति
सिसोदिया को इससे पहले जून में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई थी, हालांकि, वह उनसे नहीं मिल सके क्योंकि पत्नी की हालत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. फरवरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले वह डिप्टी सीएम होने के साथ-साथ उत्पाद शुल्क विभाग का प्रभार भी संभाल रहे थे. ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि वर्तमान आरोपी मनीष सिसोदिया की गतिविधियों के कारण अपराध से लगभग 622 करोड़ रुपये की आय हुई है.
वहीं सीबीआई ने इस आधार पर मांगी गई अनुमति का विरोध किया कि उक्त अनुरोध सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज करने के 30 अक्टूबर के आदेश में दिए गए निर्देशों या टिप्पणियों के अनुरूप नहीं है. सीबीआई के वकील ने कहा कि सिसोदिया की नियमित जमानत सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो हो चुकी है और अपने आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को इस अदालत के समक्ष ऐसा कोई अनुरोध करने या अपने घर जाने और अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मांगने की अनुमति नहीं दी है.