NEET PG Supreme Court Plea: सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2022 स्कोर में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को NEET PG काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस समय पर ऐसे निर्णय के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ कुछ डॉक्टरों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी. इस याचिका में NEET PG 2022 उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र और आंसर की जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई थी.
क्या थी याचिकाकर्ताओं की मांग
याचिकाकर्ताओं ने आंसर की और प्रश्न पत्र जारी नहीं करने के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि इस तथ्य को जानने के बावजूद NBA ने ऐसा किया जबकि इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं. याचिकाकर्ताओं सहित एनईईटी-पीजी 2022 उम्मीदवारों ने उनके नंबरों में विसंगति के मामले में रीइवेल्युएशन की अनुमति देने की मांग की थी.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने आज पीठ को सूचित किया कि नीट पीजी 2021 से संबंधित एक याचिका भी अदालत में लंबित है. इसके चलते अदालत ने दोनों मामलों को एक साथ टैग किया और मामलों को अंतिम सुनवाई के लिए 25 अगस्त को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा एक अनुरोध के जवाब में अदालत ने कहा कि वह काउंसलिंग पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं कर सकती है. कांउसलिंग 01 सितंबर से शुरू होने की संभावना है.
NBA नहीं देता रीइवेल्यूएशन का मौका
वर्तमान याचिका उन डॉक्टरों द्वारा दायर की गई है जिन्होंने अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर ली है और राज्य चिकित्सा परिषद के तहत रजिस्टर्ड हैं. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने NEET PG 2022 के अपने स्कोर में गंभीर बेमेल पाया. हालांकि, NBA उम्मीदवारों को आंसर शीट में अपने नंबरों का पुनर्मूल्यांकन का विकल्प प्रदान नहीं कर रहा है.
याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित NEET UG परीक्षा के उम्मीदवारों को आंसर की को चुनौती देने का विकल्प मिलता है. कई अन्य प्रतिष्ठित परीक्षाएं जैसे IIT-JEE, CMAT, CLAT परीक्षाएं भी आंसर की को चुनौती देने का विकल्प देती हैं. हालांकि, कोर्ट के आदेश के बाद अब काउंसलिंग समय पर ही आयोजित की जाएगी.