सुप्रीम कोर्ट की लॉ स्टूडेंट को फटकार- पढ़ाई पर ध्यान दो

राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक लॉ स्टूडेंट को फटकार लगाते हुए उसकी जनहित याचिका खारिज कर दी। हर्ष गुप्ता नाम के इस स्टूडेंट ने अपनी याचिका में मांग की थी कि संविधान में जेंडर न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने वाले सभी प्रावधानों को रद्द करने का निर्देश दिया जाए।

याचिकाकर्ता हर्ष ने याचिका में तर्क दिया था कि भारतीय संविधान में अध्यक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना लैंगिक समानता का उल्लंघन है।

CJI बोले- आप पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते
CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिकाकर्ता को जनहित याचिका दायर करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की सलाह दी। CJI ने कहा- आप ऐसी याचिकाएं दायर करने के बजाय कानून की पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? इन सबके लिए आपके पास बहुत समय है। अब हमें इसके लिए जुर्माना लगाना शुरू करना होगा।

आप चाहते हैं कि हम संविधान में प्रावधानों को खत्म कर दें क्योंकि इसमें अध्यक्ष के लिए इस बात का जिक्र नहीं है कि एक महिला को भी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है।