सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकारी जमीन पर बने अवैध धर्मस्थल हटने चाहिए। इन इमारतों को हटाने पर त्वरित कार्रवाई हो। कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के चेन्नई में कोयम्बेडु मस्जिद को हटाने के मामले में की। जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने कहा- ऐसी अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं कभी भी धर्म प्रचार का स्थान नहीं हो सकतीं। धर्म के नाम पर अवैध अतिक्रमण की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे अतिक्रमण चाहे वो मंदिर हों या चर्च, या मस्जिद हों या गुरुद्वारे, इन्हें हटाने के लिए कोर्ट ने राज्यों के दायित्व भी बताए।
इस फैसले को हिदायत मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी। ट्रस्ट के वकील एस नागामुथु ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि मस्जिद से आम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।