रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की फटकार – ‘इनके दिमाग में गंदगी,

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यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने जबसे इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स को लेकर भद्दा मजाक किया है वो मुश्किल में हैं. उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में FIR दर्ज हुई है. इन्हें रद्द कराने के लिए यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. भारी फटकार के बाद यूट्यूबर को गिरफ्तारी से सशर्त राहत मिली है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इंडिया गॉट लेटेंट शो करने पर पाबंदी लगाने के साथ रणवीर का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया है कि वो बिना उनकी इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं. रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र और असम में दर्ज FIR को जोड़ने और गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को उनके द्वारा किए गए वल्गर कमेंट पर फटकार लगाई है. कोर्ट ने दो टूक कहा है कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है. ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुनें. पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें. आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि आपके दिमाग मे कुछ गन्दगी है. जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है, उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा. रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में बताया कि यूट्यूबर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उनके जीभ काटने पर 5 लाख का इनाम रखा गया है. इस पर कोर्ट ने वकील को टोकते हुए कहा था- क्या आप उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को डिफेंड कर रहे हैं? इस पर सफाई देते हुए रणवीर के वकील ने कहा कि वो भी इन शब्दों से निजी तौर पर आहत हैं लेकिन क्या बात इतनी बड़ी है कि उनपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए?

रणवीर के वकील अभिनव ने कहा कि उनका मकसद हास्य था न कि किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुंचाना. जस्टिस सूर्यकांत ने फटकारते हुए कहा कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है? आपकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक थी. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि फिलहाल तो उनके खिलाफ दो FIR हैं. अभिनव ने कहा कि तीसरी FIR भी दर्ज की जा रही है. रणवीर के बयान पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या आप आपत्तिजनक बयानों का बचाव कर रहे हैं? अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों में घृणा ही करता हूं. जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अश्लीलता के मापदंड क्या हैं?

जस्टिस सूर्यकांत ने फटकारते हुए पूछा, अगर ऐसे बयान इस देश में अश्लीलता नहीं है तो और क्या है? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको हर तरह की बातें करने की छूट कैसे मिल गई है…? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई सोचता है कि चूंकि मैं इतना लोकप्रिय हो गया हूं, इसलिए मैं किसी भी तरह के शब्द बोल सकता हूं और पूरे समाज को हल्के में ले सकता हूं? आप हमें दुनिया में ऐसा कोई बताइए जिसे ऐसे शब्द पसंद हों. वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने नूपुर शर्मा के केस का हवाला देकर कहा- उनकी तर्ज पर रणवीर को भी धमकी मिल रही है. उसके सहयोगी को एसिड हमले की धमकी दी गई है.

वकील चंद्रचूड़ बोले- एक ही कमेंट के लिए जो अलग अलग FIR दर्ज हो रही है, वो कानूनी प्रकिया का दुरुपयोग हो रहा है. जस्टिस सूर्यकांत- जहां तक रणवीर को मिल रही धमकियों का सवाल है, कानून अपना काम करेगा. राज्य सरकार उन पर कार्रवाई करेगी. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने जो शब्द चुने हैं, उनसे माता-पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी. पूरा समाज शर्मिंदा होगा. विकृत मानसिकता है ये. आपने और आपके लोगो ने विकृति दिखाई है. हमारे पास न्याय व्यवस्था है, जो कानून से चलती है. अगर धमकियां हैं, तो कानून अपना काम करेगा. अभिनव ने कहा कि रणवीर की मां डॉक्टर है लेकिन लोग उनके क्लीनिक पर पहुंच कर गलियां बक रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि ये शर्मनाक है. लेकिन अपने भी तो माता पिता के बारे में शर्मनाक बोला है. जस्टिस एम कोटेश्वर सिंह ने कहा कि मुझे यकीन है कि अगर पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुला रही है तो वो आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी.

डांट फटकार के बावजूद कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से सशर्त राहत दे दी .रणवीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि रणवीर को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उन्हें जांच में शामिल होना होगा. रणवीर के खिलाफ उन्हीं आरोपों पर अब कोई FIR दर्ज नहीं हो सकेगी. रणवीर को जयपुर में दर्ज FIR पर भी गिरफ्तारी से राहत मिली है. रणवीर का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा ताकि वो विदेश न जा सके. रणवीर को अपना पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा. बिना कोर्ट की इजाजत रणवीर देश से बाहर नहीं जा पाएंगे. रणवीर और उसके साथी अगले आदेश तक इंडियाज गॉट लेटेंट शो नहीं करेंगे.