कोल घोटाला केस : निलंबित IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू, निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, मामले से जुड़े अन्य आरोपी अब भी जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच में काफी समय लगेगा, इसलिए समय लेने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझते हैं। ये सभी आरोपी करीब दो वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि मामले में निर्धारित तारीख पर याचिकाकर्ताओं के आचरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कोल परिवहन लेव्ही वसूली मामले में सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी पर आरोप लगे थे। इनके द्वारा कोल परिवहन में सुनियोजित ढंग से 570 करोड़ रुपए वसूली करने के आरोप लगे थे। इस मामले में ईडी ने पहले एफआईआर दर्ज कर रानू साहू,सौम्या चौरसिया व सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सौम्या चौरसिया व रानू साहू को पूर्व में ही अंतरिम जमानत मिल चुकी थी। ईओडब्ल्यू ने ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज किया था। जिसके चलते उक्त आरोपियों की जमानत नहीं हो पाई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सौम्या चौरसिया,रानू साहू, दीपेश टांक,राहुल कुमार सिंह,शिव शंकर नाग, हेमंत जायसवाल, संदीप कुमार नायक, रोशन कुमार सिंह और शेख मोइनुद्दीन कुरैशी ने अंतरिम जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में जांच में काफी समय लगेगा इसलिए समय लेने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत रिहाई ट्रायल के आधार पर दी गई है ताकि स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच के बीच संतुलन बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में लिप्त पाया जाता है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उस स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी।