तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर बड़ी घोषणा की है। तेलंगाना सरकार ने रविवार (17 नवंबर) को घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार के इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा साथ ही प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का ये कदम सराहनीय है। इस समय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों के कई ऑप्शन आ गये हैं। इतना ही नहीं कार कंपनियां भी बेहतर लोन और EMI की सुविधा ऑफर कर रही हैं। अगर आप तेलंगाना के निवासी हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर अब आपको काफी फायदा होगा।
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर ने इस बारे में कहा कि सरकारी आदेश 41 के तहत नई ईवी पॉलिसी सोमवार (18 नवंबर) से लागू होगी। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दो साल की शुरुआती अवधि 31 दिसंबर, 2026 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% की छूट देने का फैसला किया है। सरकार का मकसद राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना है। यह फैसला दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। तेलंगाना सरकार को इस बात का डर है कि कहीं हैदराबाद में दिल्ली जैसा न हाल हो जाए। नई ईवी पॉलिसी दो साल के लिए ही लागू किया गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स की छूट एक अहम हिस्सा है।
सरकार की इस नई EV स्कीम में इलेक्ट्रिक -व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल पैसेंज, थ्री-सीटर ऑटो रिक्शा, गुड्स कैरियर, ई-ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं जिन्हें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी। बड़ी बात ये है कि तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों पर लाइफटाइम यह ऑफ़र जारी रहेगा ।