सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि मामले की सुनवाई होने तक मंदिर-मस्जिद से संबंधित कोई भी नया मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा कि जो भी मामले दर्ज किए गए हैं, वे चलते रहेंगे। इस मामले सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने की।
‘कोई नया मंदिर-मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा’
◆ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई के दौरान बोले CJI संजीव खन्ना
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— News24 (@news24tvchannel) December 12, 2024