दिवाली पर दिल्ली में नहीं हो पाएगा धूम-धड़ाका, SC ने कहा- पटाखों पर जारी रहेगा बैन

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दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन दिवाली के दौरान भी नहीं हटने वाला है. बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उस याचिका में पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटने वाला है.

जानकारी के लिए बता दें कि मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि अगले साल 2 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह बैन रहने वाला है. अब मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में इस फैसले को संस्कृति के खिलाफ बताया. लेकिन एम आर शाह की बेंच ने साफ कर दिया है कि वे पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाएंगे.

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर को लेकर हमारा फैसला एकदम स्पष्ट है. क्या आपने प्रदूषण की स्थिति नहीं देखी. पराली की वजह से पहले ही प्रदूषण बढ़ने लगा है. आप खुद एनसीआर में रहते हैं, फिर पहले से बढ़े प्रदूषण को और ज्यादा क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हम इस बैन को नहीं हटा सकते हैं. इसी मुद्दे पर कुछ दूसरी और याचिकाए हैं, उनके साथ ही आपकी याचिका पर भी सुनवाई कर ली जाएगी.

पिछले कई सालों से लगातार प्रदूषण की वजह से दिवाली के दौरान पटाखों पर बैन लगा हुआ है. लेकिन इस फैसले पर राजनीति भी होती है और समाज के अलग-अलग वर्ग से अलग विचार देखने-सुनने को मिल जाते हैं. एक पक्ष अगर पर्यावरण के लिहाज से इसे जरूरी बताता है तो एक वर्ग ऐसा भी है जो इसे संस्कृति से जोड़ देता है.