कुंडली रेप केस के दोषी को 20 साल की सजा

राष्ट्रीय

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने एक किशोरी को शादी का झांसा देकर बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने 20 उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई. 21 साल का होने तक उसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा. इसके बाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा. साथ ही दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. इस राशि से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे. जुर्माना राशि अदा न करने पर सवा तीन साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

इस मामले को लेकर 19 अप्रैल, 2021 को उत्तर प्रदेश निवासी एक शख्स ने कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह क्षेत्र के गांव में भट्‌ठे पर रहते थे. यहीं उसकी 14 साल की बेटी भी रहती थी. 18 अप्रैल, 2021 की रात उसकी बेटी लापता हो गई थी. बाद में पता लगा कि उनके साथ ही दूसरी झ़ुग्गी में रहने वाला युवक भी गायब है.

इस उन्होंने शक जताया था कि युवक उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहकाकर ले गया है. पुलिस ने जांच करते हुए 19 मई, 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत से लड़की को बरामद कर लिया था. मेडिकल जांच में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इस पर मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा गया था.

लड़की के परिजनों के साथ नहीं जाने के चलते उसे बालग्राम राई में छोड़ा गया था. पकड़े जाने और जांच के दौरान आरोपी की उम्र करीब साढ़े 17 मिली थी. इस पर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया था. हालांकि उसका मुकदमा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला.

मामले की सुनवाई में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. बुधवार को अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही अलग-अलग धाराओं में 80 हजार रुपये जुर्माना भी किया.