उत्तराखंड में आज लागू होगा UCC, सीएम करेंगे पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण

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उत्तराखंड में ढाई साल की तैयारियों के बाद आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। गृह सचिव की ओर से शनिवार को इसके संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया था। इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद आठ मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इस इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया। यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गईं। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए। बीती 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया। बीते कई दिनों से इसके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल भी चल रही थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यानी कि 27 जनवरी को यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे. दोपहर 12.30 बजे सचिवालय में UCC पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा. उत्तराखंड सरकार के अनुसार यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगा, तथा राज्य से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी होगा. इसके साथ ही यूसीसी की नियमावली का भी लोकार्पण किया जाएगा. इसके बाद से विवाह, तलाक, लिव इन, लिव इन से अलग होना, विरासत आदि के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे. यूसीसी पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की थ्री लेयर की व्यवस्था होगी. इसके अलावा इंटरनेट की सुविधा ना होने या पोर्टल काम नहीं करने पर वहां सीएससी के माध्यम से पंजीकरण होगा. इसके लिए आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. कोई भी शिकायत होने पर आप पोर्टल पर ही दर्ज करा सकते हैं

इस कानून के बाद उत्तराधिकारी होने के लिए गवाह की जरुरत होगी. तलाक लेने के लिए कोर्ट की मंजूरी जरुरी होगी. वैवाहिक संबंध तोड़ने पर 60 दिन के भीतर देना होगा पोर्टल पर सूचना देनी होगी. इसके अलावा लिव इन में रहने वालो को एक माह के भीतर पंजीकरण करवाना होगा. पंचायत पालिका निगम स्तर पर उप रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार तैनात किए जाएंगे.