उत्तरप्रदेश के प्रमुख शहरों में बंद पड़े सिनेमाघरों को तोड़कर बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति मिल गई है। इससे पहले सिनेमा हाल को तोड़कर बाजार बनाने की इजाजत नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी होने के बाद अब बंद पड़े सिनेमा हॉल मालिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकेंगे।
इसके लिए अलबत्ता नक्शा पास करने से पहले मनोरंजन टैक्स से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। राज्यकर विभाग की सहमति के बाद आवास विभाग के विशेष सचिव उदय त्रिपाठी ने इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया है। अब बंद बेकार पड़े सिनेमाघरों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।
बता दें कि प्रदेशभर में करीब 800 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर बंद हो चुके हैं। जबकि 150 बंद होने के कगार पर हैं। सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर ज्यादातर शहर के घने इलाको में स्थित हैं। सिनेमा हॉल बंद होने के बाद भी भूस्वामी अपनी जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहा था। इससे सिनेमा हॉल मालिक के साथ सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इन सभी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने बहुमंजिला इमारत बनाने की इजाजत दे दी है।