संभल मस्जिद कमेटी को झटका..इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की रिव्यू अर्जी

संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. HC ने रिव्यू अर्जी खारिज कर दी है, जिससे मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट के फैसले से सर्वे का रास्ता साफ हो गया है. मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी. मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी और मामले की पोषणीयता को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट के फैसले से संभल में शाही मस्जिद का सर्वे तय हो गया है. इससे पहले मस्जिद कमेटी ने सर्वे आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. 15 मई को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए संभल सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हिंदू पक्ष की याचिका पर संभल सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था. इस पर मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की पोषणीयता को चुनौती दी. 8 जनवरी 2025 से हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सिविल कोर्ट के सर्वे आदेश पर रोक लगा रखी थी.