CG : मंत्रालय में बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस आज से, सरकार ने अटेंडेंस व्यवस्था को किया हाईटेक, 20 नवंबर से चल रहा था ट्रायल

छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज में कसावट लाने और सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार अब मंत्रालय में उपस्थिति व्यवस्था को हाई-टेक करने जा रही है। 1 दिसंबर यानि आज से मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। नए सिस्टम के तहत हर कर्मचारी को दिन में दो बार आते-जाते समय अपनी एंट्री दर्ज करानी होगी और अब ड्यूटी पर देर से आने वाले और ऑफिस से जल्दी निकलने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कंट्रोल होगा. 1 दिसंबर से मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हो जाएगी. मंत्रालय के बाद 1 जनवरी से संचालनालय में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ज़रूरी हो जाएगी,

यह कदम सरकारी कार्यप्रणाली में समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.इस नई व्यवस्था के तहत, मंत्रालय के प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे दिन में दो बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं – एक बार कार्यालय में प्रवेश करते समय (‘इन’) और एक बार बाहर निकलते समय (‘आउट’).

हाजिरी को सरल और प्रभावी बनाने के लिए मोबाइल ऐप आधारित फेसियल ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे कर्मचारी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे. अधिकारियों के लिए आधार-सक्षम थंब-बेस्ड बायोमेट्रिक डिवाइसेज़ का विकल्प भी रखा गया है, जिससे उनकी पहचान सत्यापित होगी और डेटा सीधे सर्वर पर रिकॉर्ड होगा.20 नवंबर से इस प्रणाली का ट्रायल रन चल रहा था, जिसमें तकनीकी और प्रैक्टिकल पहलुओं की जांच की गईसफल परीक्षण के बाद इसे आज से मंत्रालय स्तर पर बाध्यतापूर्वक लागू कर दिया गया है.

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