बिलासपुर : यस बैंक में अवैध खाता खुलवाकर 165 करोड़ रुपए के फर्जी लेनदेन मामले में हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के साथ राज्य सरकार द्वारा की जा रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के डीआरआई विभाग से जांच कराए जाने के लिए उसे भी पक्षकार बनाने कहा है। इसके लिए याचिकाकर्ता कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि यदि कोर्ट निर्देशित करें तो प्रवर्तन निदेशालय भी मामले की जांच करेगा। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आयकर विभाग ने भी जो बातें अभी तक कोर्ट को बताई हैं वह 2022 की ही हैं।
शासन के महाअधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भारत ने बताया कि अब तक कई लोगों के बयान लिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा भी जांच संभव है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि खाते में पैसे कहां से आए और किसको-किसको दिए गए हैं। अनिमेष सिंह एक साधारण कर्मी था। उसके नाम के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से अधिकांश लेनदेन हुआ है। इसके बाद कोर्ट के समक्ष यह जानकारी दी गई कि सिर्फ अनिमेष सिंह के नाम से ही नहीं बल्कि भावेश ताम्रकार के नाम से भी लेनदेन किए गए हैं।
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