हरियाणा में अब बेटी की शादी पर मिलेंगे 51 हजार, विवाह के 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन जरूरी

हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की है। गरीब परिवारों को विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इससे पहले ये राशि 41,000 रुपये थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अब अपनी बेटियों की शादी के लिए कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, किसी भी श्रेणी की महिला खिलाड़ियों को भी उनकी शादी के लिए 51,000 रुपये की सहायता मिलेगी। यह योजना “दिव्यांग” जोड़ों को भी इसी तरह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जहां पति या पत्नी में से कोई एक शारीरिक रूप से विकलांग है।
सरकार की तरफ से बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग के अंत्योदय परिवारों को बेटी की शादी में शगुन के तौर पर 51 हजार रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने कहा कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को पहले से ही 71 हजार रुपये मिल रही है। साथ ही किसी भी श्रेणी की महिला खिलाड़ियों और दिव्यांग जोड़ों (पति अथवा पत्नी)। भी इसके पात्र होंगे।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए शादी के छह महीने के भीतर विवाह को पंजीकृत करना अनिवार्य है। पात्र आवेदक को shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर विवाह के 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही इस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। shadi.edisha.gov.in पर अपना डिटेल्स भरना होगा। अगर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मापदंड को पूरा करते हैं तो इस योजना के तहत मिलने वाली राशि बैंक खाते में आ जाएगी।