हाईकोर्ट बोला- फिल्म इमरजेंसी में काट-छांट करें, तभी रिलीज की परमिशन..

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कंगना रनोट की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर आज गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि रिलीज की मंजूरी तभी मिलेगी, जब मेकर्स फिल्म में सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए कट लगाएंगे। सेंसर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने कोर्ट में कहा कि इमरजेंसी के मेकर्स ने अब तक कट्स नहीं लगाए हैं। वहीं, मेकर्स ने कोर्ट में कहा कि उन्हें कट्स लगाने के लिए समय चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने मामला 30 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। फिल्म की रिलीज को लेकर कंगना और जी स्टूडियो ने याचिका दायर की थी। उन्होंने आपत्ति जताई थी कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पहले सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन 6 सितंबर को होने वाली रिलीज से 4 दिन पहले इस पर रोक लगा दी। इसके बाद कंगना ने आरोप लगाया था कि सेंसर बोर्ड फिल्म को सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा है, जिससे फिल्म की रिलीज में देरी हो रही है। कंगना और फिल्ममेकर्स ने याचिका में सेंसर बोर्ड पर आरोप लगाया था कि उसने मनमाने ढंग से फिल्म का सर्टिफिकेट रोक रखा है। सेंसर बोर्ड ने ई-मेल के जरिए सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन रिलीज से महज 4 दिन पहले सर्टिफिकेट की कॉपी देने से मना कर दिया। इस पर सेंसर बोर्ड के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने बताया था कि इमरजेंसी के मेकर्स को सिस्टम जनरेटेड मेल मिला था, लेकिन बाद में आपत्ति होने पर इसे रोक दिया गया था।