ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को हाई कोर्ट से फिलहाल राहत, गिरफ्तारी वारंट पर रोक जारी
तृणमूल कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने उनकी याचिका पर अगली सुनवाई 16 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। इस दौरान भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार रहेगी। हालांकि, हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि अगली तारीख पर याचिकाकर्ता की ओर से बहस नहीं की गई तो अदालत मामले पर गुण-दोष के आधार पर फैसला करेगी और अंतरिम राहत को आगे जारी नहीं रखा जाएगा। दरअसल, यह मामला भाजपा नेता और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय द्वारा दायर मानहानि प्रकरण से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कैलाश विजयवर्गीय का नाम लेते हुए आकाश विजयवर्गीय को “गुंडा” कहा था।
इसी मामले में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को पेश होने के निर्देश देते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। वारंट को चुनौती देने और राहत पाने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है।
