जिया खान मामले की नहीं होगी दोबारा जांच, कोर्ट ने खारिज की याचिका

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जिया खान आत्महत्या मामले में दिवंगत अभिनेत्री की मां राबिया खान को कोर्ट से झटका लगा है। राबिया खान ने जिया मामले की दोबारा जांच की मांग की थी। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 जून 2013 को जिया अपने मुंबई स्थित घर पर फांसी से लटकती पाई गईं। उनकी मां ने जिया के ब्वॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। 9 साल पुराने मामले में राबिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर केस को फिर से खोलने की अपील की।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को राबिया की याचिका को खारिज कर दिया। अपनी याचिका में राबिया ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी। उन्होंने अपनी याचिका में किसी स्वतंत्र और विशेष एजेंसी से मामले की नए सिरे से जांच की अपील की जिसकी मदद अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) करे।

उनके वकील शेखर जगताप और साइरुचिता चौधरी ने दलील दी कि मामले में मुंबई पुलिस की प्रारंभिक जांच में कुछ ‘गलतियां’ थीं। जिसके बाद राबिया ने हाई कोर्ट की ओर रुख किया और जुलाई 2014 में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। हालांकि सीबीआई ने वही ‘गलतियां’ कीं और इसलिए वह स्वतंत्र एजेंसियों से मामले की फिर से जांच की मांग कर रही हैं।

जस्टिस एएस गडकरी और एमएन जाधव की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें मामले में सीबीआई की जांच पर विश्वास है। सीबीआई की ओर से पेश वकील संदेश पाटिल ने यह भी तर्क दिया कि एजेंसी ने मामले की निष्पक्ष जांच की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता राबिया इस तरह की याचिका दायर करके अपने ही मामले को कमजोर कर रही है। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि वह विस्तृत आदेश बाद में पारित करेगी।