राहुल गांधी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर, 5 मिनट बाद जमानत, सेना पर टिप्पणी का मामला

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज मंगलवार दोपहर को लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया। इसके 5 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने 20-20 हजार के दो बॉन्ड पर राहुल को जमानत दी। राहुल के सरेंडर के बाद उनके वकील ने जमानत याचिका डाली थी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बयानबाजी की थी, जिसको लेकर लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में केस चल रहा था. 5 बार गैरहाजिर रहने के बाद 15 जुलाई की सुनवाई को कोर्ट पहुंचे थे. एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मानहानि मामले में दायर शिकायत का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया है। कांग्रेस नेता ने समन के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की थी लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली।

यह मानहानि की शिकायत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर की थी। यह मामला फिलहाल लखनऊ की एक अदालत में लंबित है। शिकायत में दावा किया गया कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। यह टिप्पणी 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प से जुड़ी थी। शिकायत के अनुसार कि राहुल ने बार-बार अपमानजनक तरीके से कहा था कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को पीट रही है और भारतीय प्रेस इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछेगा। लखनऊ की अदालत ने पहली नजर में माना था कि राहुल के बयान से भारतीय सेना और उससे जुड़े लोगों और उनके परिवारों का मनोबल कम हुआ है। इस मामले में अदालत ने राहुल को पेश होने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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